Employees Regularization: कर्मचारी हाई कोर्ट में पहुंचे गए थे। उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया था। शिक्षा विभाग ने उन्हें 26 अक्टूबर 2020 से रेगुलर किया है।
कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट: नियमितीकरण का लाभ जल्द होगा। प्रक्रिया शुरू हो गई है, दरअसल जल्दी रेगुलर कर्मचारियों को। आदेश जारी हो गए हैं, बैक डेट से प्रक्रिया आरंभ होगी। कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रक्रिया में सुधार किया गया है। सुधार के साथ, कर्मचारियों को स्थायी स्थिति मिलेगी।
निर्धारित समय सीमा में कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए पहल की गई है। सभी विभागों में नए नियमों का पालन करने का निर्देश जारी किया गया है। उन्हें समर्थन देने के लिए कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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Employees Regularization : आदेश जारी
2017 में शिक्षा विभाग ने कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त हुए कर्मचारियों को रेगुलर करने की प्रक्रिया आरंभ की है। नियुक्ति के लिए आदेश भी जारी किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने आदेश कोर्ट के निर्णय के आधार पर किया है। 2017 में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त हुए ट्रेड ग्रेजुएट टीचर को रेगुलर करने का निर्णय लिया गया है। नॉन मेडिकल और मेडिकल विभागों के कर्मचारियों को बैक डेट से रेगुलर किया जाएगा।
- यह कदम शिक्षा निदेशक के आदेश के अनुसार उठाया जा रहा है।
- सभी प्रोसेस को समर्थन करने के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं।
- कर्मचारियों को स्थायी करने का निर्णय कानूनी है।
- आदेश के मुताबिक, पदों को बैक डेट से रेगुलर किया जाएगा।
- यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र में स्थिरता बढ़ाने का एक कदम है।
- सभी संबंधित कर्मचारियों को नई स्थिति के लिए आवेदन करना होगा।
- प्रक्रिया में सुरक्षिती और न्यायपूर्णता बनाए रखी जाएगी।
- आदेशों के पूर्ण होने पर, सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाएगा।
- नियुक्ति से संबंधित सभी विवादों का समाधान न्यायिक रूप से होगा।
- यह निर्णय शिक्षा सेवा में सुधार का प्रमोषन करेगा।
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Employees Regularization : यह है वजह
- 26 अक्टूबर 2020 से उन्हें रेगुलर माना जाएगा।
- नियुक्ति आदेश सितंबर 2017 को हुए थे।
- जॉइनिंग के लिए 15 दिन का समय दिया गया था।
- हिमाचल के शिक्षकों ने प्रक्रिया पूरी नहीं की थी।
- कई शिक्षकों ने 3 से 13 अक्टूबर के बीच प्रक्रिया शुरू की थी।
- उन्होंने वजह में 30 अक्टूबर और 2 अक्टूबर की सरकारी छुट्टी दी।
- राज्य सरकार ने साल में दो तिथियां और अनुबंध 3 साल का दिया था।
- अक्टूबर महीने के कारण 1 साल से ज्यादा लापस हो गया था।
- शिक्षा विभाग ने मामला उठाया।
कर्मचारी हाई कोर्ट पहुंचे और फैसला सुनाया गया। शिक्षा विभाग ने उन्हें 26 अक्टूबर 2020 से रेगुलर किया है। नियुक्ति आदेश सितंबर 2017 का था। 15 दिन का समय जॉइनिंग के लिए था। हिमाचल के शिक्षकों ने प्रक्रिया पूरी नहीं की। कई शिक्षकों ने 3 से 13 अक्टूबर के बीच प्रक्रिया शुरू की। राज्य सरकार ने 1 साल से ज्यादा का समय लापस कर दिया। शिक्षा विभाग ने मामला उठाया और हाई कोर्ट में फैसला हुआ। अब उन्हें 26 अक्टूबर 2020 से रेगुलर माना जाएगा।